जानें ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके

जानें ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके

यदि आप भारत की सड़कों पर अपना वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यदि आपका मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है तो आप देश की किसी भी सड़क पर कानूनी रूप से वाहन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। भगवान का शुक्र है, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आसानी से नवीनीकृत किया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका है कि आप भारत में ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे नवीनीकृत कर सकते हैं।

बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना भारत में अपराध है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ड्राइविंग लाइसेंस 20 वर्ष तक मान्य है, यदि धारक की आयु 50 वर्ष से कम है।

समाप्ति के बाद, आपको नवीनीकरण के लिए 30 दिनों की अवधि की छूट मिलती है। समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क रु 200-250 तक का होता है। हालाँकि, यदि आप इसे सरकार द्वारा तय अवधि के बाद नवीनीकृत कराते हैं तो एक विलंब शुल्क ( Late Fees) को भी जोड़ा जाता है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलगअलग हो सकता है।

डीएल नवीनीकरण (DL Renewal) के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को फिर से नवीनीकृत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी जोकि नीचे के सेक्शन बताये गए हैं:

  • आपका एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस
  • आवेदन पत्र क्रमांक 9
  • मेडिकल प्रमाणपत्र- फॉर्म नंबर 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में स्व-घोषणा) या फॉर्म नंबर 1 ए (केवल परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र)
  • आयु का वैध प्रमाण
  • आवासीय प्रमाण
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन नवीनीकृत करने के लिए कदम

अगर आप अपने लाइसेंस को ऑनलाइन तरीके से घर पर बैठकर नवीनीकृत करना चाहते हैं| इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका आपको अपनाना होगा| आपको परिवहन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आप नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से आसानी से नवीनीकृत कर सकते हैं:

  • अपने ब्राउज़र पर Parivahan बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर खोलें- https://parivahan.gov.in/parivahan/
  • बाईं ओर स्थित “ऑनलाइन सेवा” पर, शीर्ष पर मेनू पर क्लिक करें।
Source: parivahan.gov.in
  • “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” टैप करें।
Source: parivahan.gov.in
  • अब, उस राज्य का चयन करें जहां से सेवा ली जानी है।
Source: parivahan.gov.in
  • अगले पेज पर, “DL Services” पर क्लिक करें।
Source: parivahan.gov.in
  • अब आप आवेदन पत्र भरने के निर्देश देखेंगे। उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और क्लिक करें। 
Source: parivahan.gov.in
  • इसके बाद, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, श्रेणी, राज्य, आरटीओ कार्यालय, और पिन कोड डालें। Proceed पर क्लिक करें।
Source: parivahan.gov.in
  • अब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होने वाली सेवाओं सहित “आवश्यक सेवाओं” पर आ जायेंगे। यहां, आपको दिए गए विकल्पों में से “नवीनीकरण” का चयन करना होगा।
  • इसके अलावा, आवश्यक जानकारी भी भरनी होगी।
  • अब अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आपके पास स्कैन की गई प्रतियाँ नहीं हैं तो आप उन्हें दस्तावेज़ स्कैनर एप्लिकेशन का उपयोग करके बना सकते हैं।
  • पावती रसीद (Acknowledgement Reciept) और फॉर्म प्रिंट करें| उन्हें विधिवत भरें और उन्हें वापस अपलोड करें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भुगतान करें।
  • एक बार दस्तावेजों का सत्यापन हो जाने के बाद आपको 15 दिनों के अंतराल में डाक के माध्यम से नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होगा।

ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराएँ: 

Source: Google
  • आरटीओ कार्यालय ( RTO ) पर जाएँ और फॉर्म 9 एकत्र करें।
  • फ़ॉर्म भरें और एनओसी पत्र (NOC Letter) (यदि एक अलग राज्य से नवीनीकरण) सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें।
  • रुपये का नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करें जोकि 200 रुपये होगा और एक परीक्षण स्लॉट बुक करें।
  • एक बार जब आप ड्राइविंग परीक्षा पास कर लेते हैं तो अगले दिन आपको अपना नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि नवीनीकृत लाइसेंस की नियमित लाइसेंस की तुलना में वैधता कम होती है| यह धारक की उम्र के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों तक सीमित है। 30-50 आयु वर्ग के लोगों को 10 साल की नवीनीकृत वैधता मिलेगी। इसी समय, 50-55 आयु वर्ग के लोगों की वैधता केवल 60 तक होगी। 55 के बाद, लाइसेंस केवल पाँच साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

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